भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता श्रीमती हीराबेन मोदी पर अपमानजनक एआई जनित वीडियो पोस्ट करने की शिकायत

शशांक शेखर त्रिपाठी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया :INDIA NEWS REPORT :DESK

भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता श्रीमती हीराबेन मोदी पर अपमानजनक एआई जनित वीडियो पोस्ट करने की शिकायत

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 शशांक शेखर त्रिपाठी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लियावाराणसी, 13 सितंबर 2025। भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता श्रीमती हीराबेन मोदी पर अपमानजनक एआई जनित वीडियो पोस्ट करने की शिकायत पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

उन्होंने सूचना दी कि 10 सितंबर 2025 को बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल @BiharCongress से "साहब के सपनों में आई मां" शीर्षक वाला 36 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो एआई तकनीक का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री की माताजी की छवि धूमिल करने का प्रयास है। वीडियो लिंक:

https://x.com/BiharCongress/status/1966190271244415168

इस वीडियो को कांग्रेस ने व्यंग्यात्मक बताया, लेकिन इसे प्रधानमंत्री, उनकी मां और भारतीय संस्कृति का अपमान माना जा रहा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने निम्नलिखित मांगें की हैं:

1. वीडियो के निर्माण, पोस्टिंग एवं प्रसार के पीछे की साजिश की गहन जांच

2. बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो को तत्काल हटवाना

3. कांग्रेस संगठन, राष्ट्रीय नेताओं एवं वीडियो निर्माण-प्रसार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई

4. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित करने वाले ऐसे एआई आधारित फर्जी वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट निर्वाचन संबंधी दिशानिर्देश और साइबर सुरक्षा व्यवस्था लागू करना

निर्वाचन आयोग ने शिकायत संख्या NGS24N130925658250 के तहत मामला पंजीकृत कर संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। शिकायत की स्थिति इस लिंक से देखी जा सकती है:

https://voters.eci.gov.in/ngsp/complaint_status

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना सहमति किसी की छवि बिगाड़ना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त दंड निर्धारित है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, "यह मामला लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति पर प्रहार है। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उम्मीद है दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।"