पिज्जा बनाने वाली कम्पनी पर 9 लाख का दावा
बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठानों की कैरी बैग के नाम पर पैसा और जीएसटी लेना बना कारण ,प्रतिष्ठान के संस्थापक और ब्रांच ऑफिस के मालिक के खिलाफ अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में आठ लाख नब्बे हजार का दावा किया है।जयचन्द की रिपोर्ट
INDIA NEWS REPORT
जयचन्द (डेस्क)
न्यूज़ डेस्क पिज्जा के साथ कैरी बैग का अलग से पैसा लेने पर प्रतिष्ठान के संस्थापक और ब्रांच ऑफिस के मालिक के खिलाफ अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में आठ लाख नब्बे हजार का दावा किया है। फोरम ने चंडीगढ़ के संस्थापक व लोकल एजेंट के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए जुलाई की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता ने उपभोक्ता फोरम में कंपनी के संस्थापक निवासी चंडीगढ़ व ब्रांच डिलीवरी ऑफिस के मालिक, निकट वाजिदपुर तिराहा के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि 16 फरवरी 2021 को नौ बजे रात अपने छोटे भाई के विवाह के वर्षगांठ पर पिज़्ज़ा लेने गया. 59 रुपये प्रति पिज़्ज़ा के दर से पिज़्ज़ा खरीदा. पिज़्ज़ा ले जाने के लिए थैले की बात किया तो कर्मचारी ने कहा कि यहां थैला नहीं कैरी बैग मिलता है जो हमारे प्रतिष्ठान का छपा है. उसके लिए अतिरिक्त रुपये देने होंगे. जब अधिवक्ता ने पिज्जा वापस करने को कहा तो कर्मचारी ने वापस लेने से इंकार किया. मजबूरन अधिवक्ता ने पंद्रह रुपये का कैरी बैग का भी पैसा दिया. इसके अलावा प्रतिशत की जीएसटी भी कर्मचारी ने चार्ज किया. अपमानजनक भाषा में बात किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस घटना से मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही. वह डिप्रेशन का शिकार हो गए।


