वाराणसी पुलिस कमिश्नर के जन सूचना अधिकारी को 25000₹ का जुर्माना

वाराणसी पुलिस कमिश्नर के जनसूचना अधिकारी पर लगा 25000₹ का जुर्माना :जयचन्द की रिपोर्ट

वाराणसी पुलिस कमिश्नर के जन सूचना अधिकारी को 25000₹ का जुर्माना
सूचना आयोग के आदेश का पृष्ठ संख्या दो
वाराणसी पुलिस कमिश्नर के जन सूचना अधिकारी को 25000₹ का जुर्माना

जयचन्द

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी के जन सूचना अधिकारी को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को लंका थाने से जुड़ी सूचना नहीं देने पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है।

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज़ाद अधिकार सेना संस्थापक व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया कि -

           अमिताभ ठाकुर ने नवंबर 2021 में थाना लंका को भेजी गई अपनी शिकायत के संबंध में सूचना मांगी थी किंतु सूचना आयोग के बार-बार निर्देशों के बाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा उन्हें सूचना प्रदान नहीं की गई, जिस पर सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जन सूचना अधिकारी को ₹25000 का जुर्माना लगाकर 3 महीने में वेतन से वसूली के आदेश दिए हैं।