अधिवक्ता की नहीं लिखी प्राथमिकी , थानाध्यक्ष शिवकुटी को हाई कोर्ट ने किया तलब

उच्च न्यायालय इलाहाबाद समाचार:जगदीश शुक्ला

अधिवक्ता की नहीं लिखी  प्राथमिकी , थानाध्यक्ष शिवकुटी को हाई कोर्ट ने किया तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जगदीश शुक्ला/INDIA NEWS REPORT

 Prayagraj: अधिवक्ता की नहीं लिखी प्राथमिकी , थानाध्यक्ष शिवकुटी को हाई कोर्ट ने किया तलब|

 शिवकुटी निवासी अधिवक्ता रतन शंकर दीक्षित की पत्नी शिवकुटी इलाके में किराए की दुकान में कंफेक्शनरी की दुकान चला रहा थी । इस दुकान का मुकदमा उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मुकदमे में उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-1-24 को किराएदार के पक्ष स्थगन आदेश पारित किया था।

याची के अधिवक्ता जयंत कुमार ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि माननीय उच्च के अंतरिम आदेश के बावजूद दिनांक 12/1/24 को ही मकान मालिक उत्कर्ष यादव ने रात में दुकान का ताला तोड़कर कर दुकान पर कब्जा कर लिया और दुकान में रखा सारा सामान कीमत करीब 3 लाख गायब कर दिया।

याची के अधिवक्ता जयंत कुमार ने न्यायालय को यह भी बताया कि याची के ऍप्लिकेशन देने के बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नही की गई जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों की अवहेलना हैं।

 इस पर उच्च न्यायालय द्वारा बहुत नाराजगी जाहिर की गई एवं थानाध्यक्ष शिवकुटी का व्यकिगत हलफनामा दाख़िल करने का आदेश पारित दिया है। हलफनामा न दाखिल करने पर दिनांक 2 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय में व्यतिगत रूप रहने का आदेश पारित किया है।