इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 482 के अंतर्गत याचिका स्वीकार कर लूट के मुकदमे को किया खत्म

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 482 के अंतर्गत याचिका स्वीकार कर लूट के मुकदमे को किया खत्म

जयचन्द।

 INDIA NEWS REPORT

Prayag raj: उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने धारा 482 के अंतर्गत याचिका स्वीकार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) ललितपुर की अदालत में लंबित आईपीसी की धारा 392 (लूट) के अंतर्गत मुकदमा संख्या 202/2019 (राहुल बनाम राम कुमार व अन्य) फौजदारी की सम्पूर्ण कार्यवाही तथा सम्मन आदेश को निरस्त कर दिया।

याची के अधिवक्ता कौस्तुभ त्रिपाठी के तर्कों से सहमत होते हुए कि जिन मामलों का शमन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत समझौते के आधार नहीं किया जा सकता उन मामलों में भी उच्च न्यायालय के पास अपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति धारा 482 में है और समझौते को आधार मानकर उच्च न्यायालय ऐसे मामले जिन्हे समझौते के आधार पर धारा 320 में शमन नहीं किया जा उन्हे खत्म कर सकता है।