प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो : रेलवे फैक्ट चेक
कई दिनों से रेलवे के नियमो के बारे में शोसल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पर PIB ने बुधवार को सुबह अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि भ्रामक सन्देश है:चन्दन
INDIA NEWS REPORT
चंदन
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ,फैक्ट चेक
कुछ दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि IRCTC के नए नियमों के अनुसार, व्यक्ति केवल अपने रक्त संबंधियों या समान उपनाम वाले लोगों के लिए ही रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं।
#PIBFactCheck
यह दावा #भ्रामक है
व्यक्तिगत यूजर आईडी पर टिकट दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए बुक किए जा सकते हैं।
व्यक्तिगत यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट वाणिज्यिक बिक्री के लिए नहीं हैं और ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।
यह दावा कि रेलवे टिकट केवल सगे रिश्तेदारों या समान उपनाम वाले लोगों के लिए ही बुक किए जा सकते हैं, भ्रामक है!
इस संदर्भ में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह बिल्कुल भ्रामक है।
क्या कहा PIB ने?
पीआईबी द्वारा प्रसारित जानकारी में बताया गया है कि कोई संबंध नहीं - आपको 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा या 10,000/- जुर्माना लगाया जाएगा।
नया नियम -
रेलवे अधिनियम की धारा 143, आप केवल अपने व्यक्तिगत आरसीटीसी खाता आईडी "उपनाम मिलान" के माध्यम से अपने रक्त संबंधियों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत आईडी, रेलवे विज्ञापनों का उल्लंघन करने पर जेल या जुर्माना। केवल आधिकारिक तौर पर एजेंट ही तीसरे पक्ष के लिए लीडिंग केओकिंग्स के लिए अधिकृत हैं।


