प्रगति रिपोर्ट नहीं आई, कोर्ट ने चौक पुलिस से मांगी जवाब, एक अगस्त को अगली सुनवाई

चौक थाने में दर्ज मामले में 8 महीने बाद भी नहीं आया आरोप पत्र, SCJM कोर्ट ने पुलिस को दिया सख्त निर्देश

प्रगति रिपोर्ट नहीं आई, कोर्ट ने चौक पुलिस से मांगी जवाब, एक अगस्त को अगली सुनवाई

INDIA NEWS REPORT

 कुलदीप बरनवाल

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में अब तक की कार्यवाही पर प्रगति रिपोर्ट न आने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चौक पुलिस को जल्द से जल्द आख्या दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब एक अगस्त को होगी।

दरअसल आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी में मांग की गई थी कि दिसंबर 2024 में उनके और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ दर्ज मामले में 6 महीने बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल हुआ, इस पर प्रगति रिपोर्ट तलब की जाए।

अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक पुलिस से आख्या न आने पर नाराजगी जताई और जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा।

अधिवक्ता अनुज यादव ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने उनके मुवक्किल को आरोपित बनाया था। एफआईआर दर्ज हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जांच को कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया। आवेदक की जानकारी के अनुसार जांच पूरी होने के बाद भी कोई उचित पुलिस रिपोर्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि मामले के दर्ज होने के 10 दिनों के भीतर ही आवेदक की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी।

क्या है पूरा मामला

वाराणसी के अम्बरीष सिंह भोला ने बीते वर्ष दिसम्बर में चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।

अब कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद देखना होगा कि चौक पुलिस एक अगस्त तक क्या रिपोर्ट दाखिल करती है।