S.C./S.T. एक्ट में, उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी की याचिका हो सकती दाखिल- वृहद पीठ

इलाहाबाद उच्चन्यायालय खबर: एडवोकेट कौस्तुभ त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट

S.C./S.T.  एक्ट में,  उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी की याचिका हो सकती दाखिल- वृहद पीठ

INDIA NEWS REPORT

 एडवोकेट कौस्तुभ त्रिपाठी

S.C./S.T. एक्ट में, उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी की याचिका हो सकती दाखिल- वृहद पीठ

मामला कानपुर का हैं जिसमे याची अभिषेक अवस्थी व भोलू अवस्थी ने अपनी किराएदार द्वारा किये गए मुकदमे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 CRPC के अंतर्गत याचिका दाखिल की थी। दिनांक 20/9/ 23 को याची के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जताते हुए एकल पीठ ने मामले को वृहद पीठ को भेज दिया था ।

इस याचिका के उपरांत मामले में कई केसों को टैग किया गया था। मामले की सुनवाई मई 2024 में वृहद पीठ के समक्ष पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 26/11/24 को अपने निर्णय को सुनाया एवं कहा की एससी०/एसटी० एक्ट 14-A के अंतर्गत अपील दाखिल के अधिकार के होते हुए भी , 482 सीआरपीसी की याचिका दाखिल हो सकती हैं। इस प्रकार हाई कोर्ट ने याची के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जाते। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के उपरांत जिन लोगो के ऊपर sc/st एक्ट के मुकदमे गलत तरीके से लगाये गए हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी।

इस निर्णय के उपरांत उच्च न्यायालय में एकल पीठ के मध्य जो मत भिन्नता थी वह भी समाप्त हो जाएंगी।