पत्नी से गुस्साये पति ने नाबालिग सगी बेटी से किया दुष्कर्म
पत्नी से गुस्साये पति ने अपनी ही नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सज़ा के साथ 60 हज़ार का अर्थदण्ड : जयचन्द की रिपोर्ट
INDIA NEWS REPORT
जयचन्द
उत्तर प्रदेश में लगातार दुष्कर्म ,प्यार की साज़िश और हत्या जैसी तमाम खबरें रोज ही आ रही है कई मामलों में पिता या कहे कि रक्षक ही भक्षक बन गये ऐसे मामलों में अदालत भी सख्त कदम उठाने के लिये तत्प रता दिख रही है और दोषियों को सख्त सजा देने में कोई कोताही नही बरत रही है ।
उत्तर प्रदेश :उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने अपनी सगी बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में पिता को दोषी पाया।अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानिए पूरा मामला
अभियोजन पक्ष का कहना है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के दानियालपुर निवासी आरोपी अनुराग गुप्ता की पत्नी की 2010 में मौत हो गई थी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से जन्मी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार न हो, इसके लिए उसकी मौसी ने उसका पालन-पोषण शुरू कर दिया। बाद में नाबालिग बेटी को उसका पिता जबरदस्ती अपने साथ वापस ले गया।
नशे में टुल्ल था पिता
पिता के घर पर रहने के दौरान 30 मार्च 2019 को आरोपी की अपनी दूसरी पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने पूरी बात अपनी मौसी को बताई। 2 अप्रैल 2019 को सारनाथ थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में सजा का ऐलान अब किया गया है।


