5 रुपये के Lays में निकले सिर्फ 4 ग्राम चिप्स, PepsiCo को देना पड़ा 8,000 रुपये का मुआवजा
जयपुर में 5 रुपये के Lays चिप्स पैकेट में 15 ग्राम की जगह 4 ग्राम चिप्स मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने PepsiCo पर 8,000 रुपये जुर्माना लगाया, 5 रुपये ब्याज के साथ वापस करने का आदेश।
प्रज्ञा मिश्रा ।
जयपुर। 5 रुपये के Lays चिप्स के पैकेट में कम चिप्स निकलने पर कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ा है। जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने PepsiCo India को ग्राहक को 8,000 रुपये मुआवजा और कानूनी खर्च देने का आदेश दिया है। साथ ही पैकेट की 5 रुपये की कीमत ब्याज के साथ लौटानी होगी।
मामला जयपुर के रहने वाले चंद्रमण जालान से जुड़ा है। उन्होंने 10 नवंबर 2020 को Metro Cash & Carry से बिल नंबर 4504/102009356 पर घर में आए मेहमानों के लिए सामान खरीदा था, जिसमें 5 रुपये का Lay's चिप्स का पैकेट भी था।
ग्राहक का आरोप है कि पैकेट पर 15 ग्राम वजन लिखा होने के बावजूद तौलने पर सिर्फ 4 ग्राम चिप्स ही निकले। यानी तय वजन से 11 ग्राम यानी 73.3% कम।
ग्राहक ने पहले स्टोर में शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 6 अप्रैल 2022 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या 160/2022 दायर की।
आयोग ने 17 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। अध्यक्ष अशोक शर्मा और सदस्य अजय कुमार, सुप्रिया अग्रवाल की बेंच ने पाया कि नोटिस के बावजूद PepsiCo का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुआ, इसलिए एकतरफा कार्रवाई की गई।
आयोग ने माना कि वजन कम होना मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है, इसलिए Metro Cash & Carry के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई और PepsiCo को दोषी ठहराया गया।
आयोग ने PepsiCo को आदेश दिया है - 5,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न के लिए, 3,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए और 5 रुपये की कीमत 6% वार्षिक ब्याज के साथ 6 अप्रैल 2022 से भुगतान तक लौटाने का आदेश।
कंपनी को एक महीने के भीतर भुगतान करना होगा, नहीं तो 8,000 रुपये पर भी 17 सितंबर 2026 से 6% ब्याज देना होगा।


